: लापरवाहीपूर्वक बस की छत पर सवारी बैठाकर ले जा रहे ड्राइवर और कंडक्टर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जिला बड़वानी श्री शुभम मोदी के द्वारा अपने फैसले में आरोपियो प्यारसिंह पिता जवानसिंह उर्फ जुवानस्या ग्राम हिंदली, सियानसिंह उर्फ सायसिंह पिता जगनसिंह ग्राम इनायकी 02-02 वर्ष की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया
Nov 28, 2025 05:30 pm IST