Rajendra Devray / Fri, Jul 31, 2026 / Post views : 360
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं कुल 3500 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया
बड़वानी 31 जुलाई 2026/तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी, श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोप में आरोपी कालू उर्फ कालूराम पिता सुखलाल अजनारे थाना अंजड़ को धारा 3/4(2), 5(उ)/6, एवं धारा 5जेआईआई/6 एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रूपये जुर्माना एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय मोरे प्रभारी सहायक निदेशक अभियोजन जिला बड़वानी एवं श्रीमति शीला अलावा विशेष लोक अभियोजक, जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 30 जून 2021 को पीडिता के पिता ने अपने सेठ को घटना की सारी बात बतायी और थाना अंजड़ पर उसकी नाबलिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट लेख कराई। पीडिता 4 साल बाद आरोपी के चुंगल से बचकर घर आयी तब पीडिता के साथ में एक बच्चा था और वह गर्भवती थी आरोपी उसेे भगाकर ले गया और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध गुजरात में दुष्कर्म किया जिससे पीडिता ने एक बच्चे को गुजरात में जन्म दिया तथा दूसरा बच्चा उसने वापस अपने पिता के घर आकर जन्म दिया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अंजड़ में अपराध पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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