Rajendra Devray / Thu, Jul 23, 2026 / Post views : 168
विदिशा में दो माह के लिए धारा-163 लागू: बिना अनुमति रैली, धरना, जुलूस और पुतला दहन पर प्रतिबंध
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कानून-व्यवस्था, यातायात और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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विदिशा जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार डामोर द्वारा पुलिस अधीक्षक विदिशा के प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है। आदेश 20 जुलाई 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार डामोर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा बिना सक्षम अनुमति के रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, पुतला दहन एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तथा कानून-व्यवस्था, जनधन की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। आगामी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों तथा पर्व-त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार बिना सक्षम अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन अथवा सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रदर्शन या एकत्रीकरण भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी भी आयोजन पर रोक रहेगी जिससे कानून-व्यवस्था, शांति या यातायात बाधित होने की संभावना हो।
गौरतलब हो कि यह प्रतिबंध पारिवारिक आयोजनों, विवाह समारोहों की बारात तथा शवयात्राओं पर लागू नहीं होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति उनके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसे दैनिक समाचार पत्रों, शासकीय विज्ञप्तियों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-223 सहित अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 जुलाई 2026 से प्रभावी होकर आगामी दो माह की अवधि तक लागू रहेगा।
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