: अंजड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी ने अधेड़ पुरुष को महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर दो साल का सश्रम कारावास एव अर्थदण्ड से दंडित किया
अधेड़ पुरुष को महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर दो साल का सश्रम कारावास
अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा अधेड़ उम्र के पुरुष को महिला के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे दो साल के सश्रम कारावास भुगताने और एक हज़ार रुपए के अर्थदंड के कारावास की सज़ा का आदेश पारित किया गया साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नही करवाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया की घटना पिछले साल 23 सितम्बर की हे,घटना वाले दिन पिड़िता दोपहर में उसके घर के सामने कपड़े धो रही थी तभी उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी के द्वारा उसका गुप्तांग निकालकर पिड़िता का दिखाया था,आरोपी के द्वारा महिला के साथ ऐसी घटना कई दिनो से की जा रही थी जो उसने उसके परिवार वालों को भी बताई थी ईस पर पिड़िता के पति के द्वारा घटना वाले दिन आरोपी के अश्लील हरकत का मोबाइल पर विडीओ तैय्यार किया गया होकर उसे पुलिस का ज़ब्त करवाया था।प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा विडीओ एवं अन्य तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण के दौरान पिड़िता उसके पति एवं अन्य गवाहों के साथ ही चिकित्सक और विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक सुश्री रेणुका राठौड़ को अपने समक्ष परीक्षित करवाया गया।
न्यायालय के द्वारा प्रकरण के तथ्य,परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता व समाज में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए आरोपी को दंड दिया गया ।